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राजस्थान निर्यात संवर्द्धन नीति-2024: अब 31 मार्च 2029 तक रहेगी प्रभावी।

बीकानेर, 5 मार्च। राजस्थान निर्यात संवर्द्धन नीति-2024 के तहत राज्य में विनिर्माण तथा सेया संबंधी उपक्रमों से निर्यात की सम्भावना के मध्यनजर उद्यमियों को प्रोत्साहित करने व अन्य राज्यों के निर्यातकों के समान अवसर प्रदान किए जाने हेतु 8 दिसंबर 2024 को राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 अधिसूचित की गई है। यह योजना 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी।

योजना के मुख्य प्रावधान  जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र की महाप्रबंधक मंजू नैन गोदारा ने बताया कि मुख्यमंत्री निर्यात वृद्धि अभियान के तहत नये उद्यमियों को निर्यात्त बनने हेतु निर्यात प्रक्रिया च दस्तावेजीकरण हेतु प्रति इकाई प्रत्ति वर्ष लागत का 50 प्रतिशत (अधिकतम 05 लाख रूपये) तक की सहायता, निर्यात से संबंधित राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने पर व्यय का 75 प्रतिशत अनुदान या आयागमन हेतु सहायता (अधिकतम 3 लाख रु. प्रति वर्ष, 2 वर्ष में एक बार), उत्पाद संबंधित प्रमाणीकरण हेतु व्यय का 75 प्रतिशत पुनर्भरण
(अधिकतम 20 हजार रू. प्रति शिपमेंट व 3 लाख रू. अधिकतम प्रति वर्ष), आधुनिकतम तकनीक की प्राप्ति व उन्नयन हेतु व्यय का 75 प्रतिशत अनुदान (अधिकतम सीमा 50 लाख रू), एक्सपोर्ट में वृद्धि हेतु ई-कॉमर्स को प्रोत्साहन के लिए कुल फीस का 75 प्रतिशत पुनर्भरण (अधिकतम सीमा 2 लाख रू), रिप्स 2024 के तहत प्रथम बार निर्यात हेतु माल भाड़ा लागत का 25 प्रतिशत अनुदान (अधिकतम सीमा 25 लाख रू.
प्रत्ति वर्ष प्रति इकाई), निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु निर्यात विकास निधि अन्तर्गत समत्त कार्यक्रम बायर सेलर मीट, रिवर्स बायर सेलर मीट, एक्सपोर्ट अवार्ड एवं अन्तर्राष्ट्रीय एक्सपो आदि का आयोजन राजस्थान निर्यात संवर्द्धन परिषद द्वारा किया जाएगा।जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र की महाप्रबन्धक मंजू नैण गोदारा ने बताया कि योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र, चौपड़ा कटला, रानीबाजार से संपर्क करे।



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