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रिजर्व बैंक ने अरबन को-ऑपरेटिव बैंक के दिशा-निर्देशों की अवधि 3 माह बढ़ाई*बैंक ने 15 करोड़ की राशि खातेदारों को भुगतान हेतु पारित किए प्रस्ताव

सीकर। भारतीय रिजर्व बैंक ने सीकर अरबन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर जारी दिशा-निर्देशों की अवधि में एक बार फिर 3 माह के लिए विस्तार के आदेश जारी किए हैं।भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय मुंबई के विनियमन विभाग के मुख्य महाप्रबंधक नीरज निगम ने गुरुवार को जारी आदेश के अंतर्गत बैंक पर दिनांक 9 नवंबर 2018 के कार्य दिवस
 समाप्ति पश्चात् से जारी संपूर्ण समावेशी दिशा-निर्देशों की अवधि 10 दिसंबर से आगामी 3 माह के लिए 9 मार्च 2022 तक विस्तारित करने का उल्लेख किया है।       
  काबिले जिक्र है कि सीकर अरबन बैंक द्वारा जमाकर्ताओं की राशि पर भुगतान की रोक की अवधि में डीआईसीजीसी संशोधन अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों के क्रम में लगभग 15 करोड की राशि बैंक के खातेदारों को भुगतान हेतु क्लेम प्रस्ताव पारित कर डीआईसीजीसी को 29 नवंबर को प्रेषित किए थे। उक्त प्रस्ताव के संबंध में लगभग 6 करोड की राशि का भुगतान खातेदारों को किया जा चुका है।
बैंक अध्यक्ष डॉ. प्रदीप जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक जमाकर्ताओं के हितों के मद्देनजर दिशा-निर्देश अवधि में विस्तार देते हुए बैंक पुनर्चलन के पूर्ण प्रयास करने हेतु निर्देशित किया है। उन्होंने बताया कि बैंक संचालक मंडल द्वारा बकाया ऋणियों से वसूली हेतु सरफेसिया एक्ट के तहत भी वसूली का प्रस्ताव पारित किया गया है।
इसमें बैंक की ऋण राशि जानबूझकर न चुकाने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाएगी। बैंक के अन्य सहकारी अरबन बैंक में विलय हेतु भी प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि बैंक के प्रत्येक जमाकर्ताओं की पूर्ण निवेश राशि उन्हें सुरक्षित प्राप्त हो सके।
 डॉ. जोशी ने बैंक खातेदारों से अनुरोध किया है कि यदि किसी कारणवश कोई जमाकर्ता 5 लाख तक की राशि का इच्छा पत्र आवेदन निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रस्तुत नहीं कर पाया है तो वह बैंक के प्रधान कार्यालय से संपर्क कर 10 दिसंबर को सायं 4:00 बजे तक उक्त आवेदन अवश्य जमा करावे। 
उधर सहकार विभाग के संयुक्त शासन सचिव नारायण सिंह ने सीकर अरबन को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त कार्यभार महेंद्र पाल सिंह के स्थान पर कैलाश चंद सैनी, क्षेत्रीय अंकेक्षक, सहकारी समितियां, सीकर को लेने का आदेश जारी किया है।

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