पूर्व सरपंच पांच साल नहीं लड़ सकेगा चुनाव जांच के दौरान दोषी पाए जाने पर संभागीय आयुक्त ने की कार्यवाही।
बीकानेर, 20 जनवरी। श्रीगंगानगर जिले की राजपुरा पिपेरान ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच संदीप भांभू को पांच वर्ष तक पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है।
संभागीय आयुक्त डॉ. नीरज के. पवन ने बताया कि नियम विरुद्ध पट्टे जारी करने की शिकायत सही पाए जाने पर सूरतगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत राजपुरा पिपेरान के पूर्व सरपंच संदीप भांभू के विरुद्ध राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 (3) के तहत कार्रवाई की गई है। इसके तहत भांभू को अगले 5 वर्ष तक पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है।
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