आंतरिक परिवाद समिति गठित कर देनी होगी सूचना।
बीकानेर, 4 मार्च। जिला कलेक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णि ने सभी विभागों के सरकारी कार्यालयों में 'महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम के तहत आंतरिक परिवाद समिति गठित कर इसकी सूचना सी-बॉक्स पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं।
जिला कलेक्टर ने बताया कि महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के अध्याय-2 के तहत आंतरिक परिवाद समिति के गठन की धारा 4(1) की पालना में कार्य स्थल के प्रत्येक नियोजक के द्वारा प्रत्येक कार्यस्थल पर लिखित आदेश जारी कर आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया जाना जरूरी है। इसके मध्यनजर प्रत्येक विभाग यह समिति गठित करते हुए shebox.wcd.gov.in पर इसकी सूचना अपलोड करते हुए महिला और बाल विकास विभाग के उपनिदेशक को इसकी जानकारी देना सुनिश्चित करेंगे।

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