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शनिवार की रात 8 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक बंद रयगा मार्केट

 

बीकानेर, 12 सितम्बर। जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने कोरोना वायरसर के संक्रमण के मद्देनजर नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के 

अन्तर्गत नगर निगम बीकानेर, श्रीडूंगरगढ़, नोखा एवं देशनोक नगर पालिका सीमा क्षेत्र में प्रत्येक शनिवार को रात 08 बजे से सोमवार की सुबह 06 बजे तक समस्त व्यापारिक, व्यावसायिक, वाणिज्यक प्रतिष्ठान, माॅल, 

कटले, दुकाने,सब्जी मण्डी, गाड़े, अस्थाई दुकाने, भ्रमणशील ठेले आदि बंद रखने के आदेश जारी किए हैं।



मेहता ने बताया कि इससे पहले उक्त क्षेत्रों में प्रत्येक शनिवार को सांय 06 बजे से सोमवार की सुबह 06 बजे तक 

मार्केट बंद रखने के आदेश दिए गए थे।



 नए आदेश के तहत अब प्रत्येक शनिवार को रात 08 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक उक्त संस्थान बंद रहेंगे।

 यह आदेश आज शनिवार से लागू होंगे।

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