बूथ लेवल अधिकारी का कार्यग्रहण नहीं करने पर होगी सख्त कार्यवाही


उन्होंने उक्त समस्त नवनियुक्त बूथ लेवल अधिकारियों को निर्देश दिये है कि वे 11 अगस्त तक संबंधित निर्वाचक पंजीयन अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर सामग्री प्राप्त कर बूथ लेवल अधिकारी का कार्य आरम्भ करंे अन्यथा उनके विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा के तहत कार्यवाही अमल मं लाई जायेगी।
इसके अलावा उन्होंने सभी कार्यालयाध्यक्षों को निर्देशित किया कि वे सुनिश्चित करें कि उनके अधिनस्थ पदस्थापित जिन कार्मिकों को बूथ लेवल अधिकारी नियुक्त किया गया है, उनके द्वारा कार्यग्रहण कर उक्त आदेशों की पालना की जा चुकी है।
धोजक ने नव नियुक्त बूथ लेवल अधिकारी से कहा कि 11 अगस्त 2021 तक अपनी उपस्थिति संबंधित निर्वाचक पंजीयक अधिकारी के कार्यालय में दे।
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