प्रदेश के सभी पेयजल उपभोक्ताओं को बकाया जल प्रभार राशि पर ब्याज एवं शास्ति में 31 मार्च 2022 तक शत-प्रतिशत छूट की सौगात बकाया राशि एकमुश्त जमा कराने पर मिलेगा छूट का लाभ मुख्यमंत्री की घोषणा की क्रियान्विति में पीएचईडी द्वारा आदेश जारी
जयपुर, 07 मार्च। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सभी पेयजल उपभोक्ताओं को बकाया जल प्रभार राशि पर 31 मार्च 2022 तक की अवधि में एकमुश्त राशि जमा कराने पर ब्याज एवं शास्ति में शत-प्रतिशत छूट की सौगात दी गई है।
डॉ. जोशी ने बताया राज्य की समस्त नगरीय एवं ग्रामीण पेयजल योजनाओं से जुड़े सभी श्रेणी के उपभोक्ता इस छूट का निर्धारित समयावधि में लाभ ले सकेंगे। उन्होंने सभी बकायादारों से अपील की है कि वे इस छूट का लाभ लेने के लिए निर्धारित अवधि में अपनी बकाया राशि जमा कराए। इससे उन पर ब्याज एवं शास्ति का अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आएगा।




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