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सचिव यूआईटी कि हठधर्मिता, हो रही सूचना आयोग की अवमानना तारीख पेशी पर नहीं हुएं आयोग कोर्ट में पेश - एन डी कादरी

मोहम्मद जब्बार/city express news/बीकानेर
बीकानेर। सूचना आयोग जयपुर कोर्ट में सुनवाई के दौरान एन डी कादरी ने आयोग को बताया कि आपके दोनों नोटिस सितंबर 2021 एवं 24 दिसंबर 2021 जिसमें आपने स्पष्ट निर्देश दिए थे । 
कि ‘‘क्यों न आपको धारा 20 (1) में दंडित किया जाए’’ साथ ही नोटिस प्राप्ति के पंद्रह दिन में सूचना देने के निर्देश दिए गए थे’’ पर भी पालना नहीं की जा रही है। 
जब की मौजुदा चैयरमेन एवं जिला कलेक्टर बीकानेर ने भी सूचना देने के निर्देश दिए थे । लेकिन सचिव यूआईटी ने पुरी तरह हठधर्मिता धार रखीं हैं सूचना नहीं देने व जनहित के कार्यों को नजर अंदाज कर रहे हैं। यह सुन आयोग ने एक मौका और देते हुए । 
तारीख 21.07.2022 को व्यक्तिगत पेश होने का नोटिस देते हुए कहा कि अब दौराने सुनवाई उपस्थित नहीं होने तथा सुचना नहीं देने पर दंडित ही किया जायेगा। और कोई मौका नहीं देंगे ।
ज्ञात रहे सूचना अधिकार के अंतर्गत नूरानी मस्जिद रानीसर बास निवासी एन. डी. कादरी ने सूचना मांगी है। सुनवाई के दौरान कादरी ने आयोग को बताया कि सचिव यूआईटी ने अपीलार्थी को पत्र में क्रमांक - न.वि.न्यास/लो.सू.अ/बीका/2022/353 दिनांक 18.01.2022 में दर्शाया है। 
कि अपीलार्थी ने पंडित धर्मकांटे के पीछे वैध मधाराम काॅलोनी आम गली को लोहे के गाटर से बंद करने की शिकायत करते हुए आमजन के लिए रास्ता खोलने तथा असामजिक तत्वों के खिलाफ कार्यवाही करने करने का निवेदन किया है।
एन.डी. कादरी ने कहा कि ऐसा किसी भी अतिक्रमण होने अथवा हटाने की बात सूचना आवेदन पत्र में ही दर्ज नहीं है। यह पुरी तरह टालमटोल और गुमराह कर आप सूचना आयोग जयपुर के आदेशों की अवहेलना है। अगर वैध मधाराम काॅलोनी पंडित धर्म कांटे के पिछे कोई अतिक्रमण यू.आई.टी. ने पाया है तो हटाने कि जिम्मेदारी विभाग की है, 
ना कि किसी आर.टी.आई. कार्यकर्ता की। इस बाबत सभी दस्तावेज भी कादरी आयोग के समक्ष पेश किए ।अपीलार्थी अपेक्षा करता है कि धारा 6 (1) आवेदन में मांगीं सूचना दिलवाने तथा उक्त के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए।



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