रिश्वत मामले में नगर परिषद सभापति अयोग्य घोषित।
जितेन्द्र सेतिया। सिटी एक्सप्रेस न्यूज ।अलवर.: 80 हजार रुपए की रिश्वत लेने के मामले में नगर परिषद अलवर की पूर्व सभापति बीना गुप्ता को विभगीय जांच में दोषी पाए जाने पर 6 साल तक उनको पुनर्निवाचन के अयोग्य माना है।
इस आदेश के हिसाब से पूर्व सभापति अगले 6 साल चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगी और न ही सभापति पद पर आ सकेगी।
यह था पूरा मामला-पूर्व सभापति बीना गुप्ता नगर परिषद अलवर के वार्ड 20 से पार्षद चुनी गई। इसके बाद सभापति बनी थी। लेकिन 22 नवंबर 2021 को सभापति अपने बेटे के साथ खुद के घर पर 80 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई थी। 1 महीने बाद 20 दिसंबर 2021 को सभापति की जमानत हो गई थी। इससे पहले न्यायिक जांच प्रकरण संख्या 05/2020 में पारित आदेश दिनांक 08.12.2022 में बीना गुप्ता के खिलाफ सभापति हाल निलंबित के विरूद्ध विभाग की ओर से लगाये गये आरोपों को प्रमाणित पाया गया है। इसके बाद नगर परिषद अलवर के विरूद्ध प्राथमिक जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 के अन्तर्गत प्रकरण की न्यायिक जांच कराई गई।




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