लू और तापघात के मद्देनजर औद्योगिक व व्यापारिक इकाइयों को अपने कार्मिकों हेतु करनी होगी राहत और बचाव की आवश्यक व्यवस्थाएं जिला कलेक्टर ने जारी किये आदेश l

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आदेशानुसार कार्मिकों के लिए उचित कार्य दशाओं के संबंध में दिए गए निर्देशों की पूर्णतया पालना सुनिश्चित की जाए , जिससे हीट वेव के प्रकोप के कारण होने वाली बीमारियों और उनसे होने वाली जनहानि से बचा जा सके। यदि किसी औद्योगिक इकाई में कार्मिकों के साथ अमानवीय व्यवहार या विपरीत कार्य दशाएं पाई जाती है या इन निर्देशों की पालना नहीं पाई गई तो इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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