SC का केंद्र और राज्यों को निर्देश- 15 दिन में सभी प्रवासी मजदूर घर पहुंचाए जाएं
प्रवासी मजदूरों (Migrants Workers) के मामले पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में सुनवाई हुई. प्रवासी कामगारों की दुदर्शा पर स्वत: संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार (Government) और राज्यों को निर्देश दिए हैं कि सभी प्रवासियों को 15 दिन में घर पहुंचाया जाए. कोर्ट ने कहा कि सभी राज्यों को रिकॉर्ड पर लाना है कि वे कैसे रोजगार और अन्य प्रकार की राहत प्रदान करेंगे. प्रवासियों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए.





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