राजस्थान में नई गाइडलाइन जारी :शादी समारोह में स्कूलों में ,कई मामलों में दी छूट
जयपुर। प्रदेश में कोरोना के गिरते मामलों के बीच राज्य सरकार ने राहत दी है। प्रदेश के गृह विभाग ने शुक्रवार शाम त्रिस्तरीय जनअनुशासन की नई गाइडलाइन 6.0 जारी की है। शादी समारोह में अधिकतम 200 व्यक्तियों को छूट दी है। 20 सितंबर से 50 फीसदी क्षमता के साथ स्कूलों में 6 से 8वीं की कक्षाएं लगेंगी, वहीं 27 सितंबर से 50 फीसदी क्षमता के साथ पहली से 5वीं कक्षा तक की स्कूलों में नियमित कक्षाएं खुलेंगी। इसके लिए स्कूल संचालकों को अभिभावकों से अनुमति लेनी होगी । साथ ही स्कूल में बदलाव करते हुए प्रार्थना सभाएं रद्द कर की गई है।
वंही शादी समारोह में 200 लोग शामिल हो सकेंगे ।सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में 100 फीसदी स्टाफ को अनुमति होगी। सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगे सभी रेस्टोरेंट सिनेमाहॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स में 100 प्रतिशत क्षमता की छूट, लेकिन इसके लिए वैक्सीन की पहली डोज जरूरी होगी।
वंही सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगे जिम और योगा सेंटर को खोलने की अनुमति दी गई है। वैक्सीन की एक डोज वालों को स्वीमिंग पूल में तैरने की अनुमति होगी। प्रदेश के गृह विभाग द्वारा जारी यह नई गाइडलाइन (6.0) 20 सितंबर को सुबह 5 बजे से लागू होगी ।
नई गाइडलाइन
शैक्षणिक, अशैक्षणिक स्टाफ सहित स्कूल वाहन चालकों को 14 दिन पूर्व वैक्सीन की कम-से-कम एक खुराक लेना अनिवार्य होगी। वाहन क्षमता अनुमति के अनुसार ही होगी।
– प्रार्थना सभा नहीं होगी
– स्कूलों में प्रवेश से पहले सभी की स्क्रीनिंग होगी
– विद्यार्र्थी या कार्मिक संक्रमित मिलने पर संबंधित कक्ष 10 दिन के लिए बंद किया जाएगा।
– कोविड के लक्षण मिलने पर इलाज व आइसोलेशन की व्यवस्था की जाएगी
आवासीय विद्यालय, आश्रम छात्रावास, मां बाडी केन्द्र एवं छात्रावास 20 सितंबर से संचालित होंगे
– रेस्टोरेंट उपलब्ध क्षमता अनुसार प्रात: 9 से रात्रि 10 बजे तक
– सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स 100 प्रतिशत क्षमता के साथ प्रात: 9 से रात्रि 10 बजे
– जिम, योगा सेंटर प्रात: 6 से रात्रि 10 बजे तक एक डोज लगवा सके लोगों के लिए
– पशु हाट मेलों का आयोजन जिला कलक्टर की पूर्व अनुमति के बाद स्थानीय निकाय के निर्देशन में 20 सितंबर के बाद
– स्वीमिंग पूल 20 सितंबर से एक डोज लगवा चुके लोगों के लिए
– प्रदर्शनी, सामाजिक कार्यक्रम प्रात: 6 से रात्रि 10 बजे तक अधिकतम 200 व्यक्तियों की संख्या के साथ एक डोज लगवा चुके लोगों के लिए
– किसी भी प्रकार के सार्वजनिक आयोजन राजनीतिक, खेल-कूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह, जुलूस, त्योहारों का आयोजन, मेलों और हाट बाजार की अनुमति नहीं होगी।
-माइक्रो कंटेनमेंट जोन में आवश्यकता अनुसार प्रतिबंध लगाए जा सकेंग
-सार्वजनिक स्थान पर थूंकने पर प्रतिबंध हो एवं उल्लंघन किए जाने पर आर्थिक दंड लगाया जाएगा













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