एक मुश्त ऋण समाधान योजना 2022-23‘ में दण्डनीय ब्याज पर छूट
बीकानेर, 07 सितम्बर। राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड जयपुर द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों द्वारा लिये गये ऋण की बकाया राशि के सम्बन्ध में राहत दी है।
जिला अल्पसंख्यक अधिकारी शहजाद ने बताया कि निगम द्वारा संचालित एक मुश्त ऋण समाधान योजना (2022-23) 31 मार्च तक 2023 तक प्रभावी रहेगी। इस योजना में कारोबारी एवं शिक्षा ऋण के बकायादार ऋणियों पर अधिरोपित दण्डनीय ब्याज मे पूर्ण छूट प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि सभी बकायादार ऋणी इस योजना का लाभ ले सकते है। यदि आवेदक अपनी बकाया किश्ते एक मुश्त जमा करवाते है तो उन्हे दण्डनीय ब्याज मे पूर्ण छूट का लाभ मिलेगा।




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