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कोलायत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति किया जागरूक l

कोलायत माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर एवं श्रीमान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बीकानेर के निर्देशानुसार रविवार को श्रीमती पारुल पारीक, अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति, श्रीकोलायत (सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीकोलायत) के निर्देशानुसार में तालुका न्याय क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमे महिलाओं को उनके संवैधानिक एवं विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना और समाज में उनकी सुरक्षा और सम्मान की भागीदारी को सुनिश्चित करना रहा। पैनल अधिवक्ता ओमप्रकाश मेघवाल ने उपस्थित महिलाओं और बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं को कानून द्वारा अनेक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनके बारे मे जानकारी होना आवश्यक है जिससे घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न से संरक्षण संबंधी कानून तथा निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानकारी दी। चौहान ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद महिलाओं को विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है, जिससे वे अपने अधिकारों की रक्षा कर सकती हैं। कार्यक्रम मे उपस्थित महिलाओं को विभिन्न सामाजिक कुरीतियों से दूर रहने, बाल विवाह रोकने, शिक्षा को बढ़ावा देने तथा महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता पर बल दिए जाने के बारे में भी बताया। कि समाज में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और यदि महिलाएं शिक्षित व जागरूक होंगी तो परिवार और समाज दोनों का विकास संभव है। आशा यूनिट के माध्यम से शुरू किए गए 100 दिवसीय बाल विवाह मुक्त भारत अभियान आदि के बारे में भी जानकारी दी इसके साथ ही एडवोकेट दलीप सिंह राजपुरोहित ने भी महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने और किसी भी प्रकार के अन्याय, अत्याचार या शोषण की स्थिति में महिलाएं विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकती हैं, जहां उन्हें निःशुल्क कानूनी सलाह और सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने महिलाओं को हेल्पलाइन सेवाओं, शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया तथा कानूनी संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी भी दी। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को नालसा (NALSA) एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं, लोक अदालतों, मध्यस्थता एवं प्री-लिटिगेशन प्रक्रिया के माध्यम से विवादों के त्वरित और सुलभ समाधान के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई। उपस्थित महिलाओं को यह भी बताया गया कि विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करना है। इस कार्यक्रम के दौरान तालुका सचिव आनन्द पुरोहित, लोहिड़ा रोड़ कोलायत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रतन कंवर , मधु देवी, लक्ष्मी देवी सहित स्थानीय महिलाएं एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

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