नो मास्क नो एन्ट्री की सभी करें पालना-मेहता
बीकानेर, 09 अक्टूबर। जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने कोरोना वायरस संक्रमण की गंभीर स्थिति से मानव जीवन और स्वास्थ्य के खतरे को ध्यान में रखते हुए आमजन से नो मास्क नो एन्ट्री की पालना करने को कहा है।
मेहता ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले की राजस्व सीमा में स्थित समस्त व्यापारी, व्यवसायी, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, सरकारी, निजी कार्यालय, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, प्रतिष्ठान, संस्था, माॅल,दुकानों एवं अन्य
सार्वजनिक स्थल के प्रबंधक, नियंत्रणों, मालिकों, संचालकों को निर्देशित किया है कि वे (नो मास्क- नो एंट्री) बिना मास्क पहने किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं देंगे तथा ना ही ऐसे व्यक्तियों से कोई संव्यवहार करेंगे। साथ ही सभी संस्थानों में प्रवेश स्थल पर सुस्पष्ट दृश्य योग्य इस आशय की सार्वजनिक सूचना नो मास्क नो एंट्री का नोटिस बोर्ड, सूचना पट्ट पर आवश्यक रूप से प्रदर्शित करेंगे।
इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति बिना मास्क पहने किसी भी व्यापारिक, व्यवसायिक, वाणिज्यिक, प्रतिष्ठान, सरकारी, निजी कार्यालय, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, प्रतिष्ठान, संस्थाओं, होटलों, दुकान और अन्य सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश नहीं कर सकेगा।
उक्त आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित के विरुद्ध भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 188, 269, 270 राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 एवं आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी











No comments